तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगी कहकर शहर ले आई थी महिला, यहां दिखाया अपना हैवानी चेहरा और कराने लगी देह व्यापार
अंबिकापुर. 9 साल की मासूम बालिका को देह व्यापार में धकेलने वाली महिला के खिलाफ सीडब्ल्यूसी के पहल पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस आरोपी महिला को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। महिला ने बालिका को 2017 में झारखंड से पढ़ाई कराने के नाम पर शहर बुलाया था।
यहां उसका कई लोगों से दैहिक शोषण करा चुकी थी। इसका खुलासा चाइल्डलाइन व सीडब्ल्यूसी के समक्ष काउंसिलिंग के दौरान बालिका ने किया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने बालिका का बयान दर्ज करते के बाद महिला व अन्य के खिलाफ धारा 376 (क), 376 (ख), 376 (2) ढ, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (ठ) 6, 17 तथा अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत मामला दर्ज किया है।
शहर के मायापुर चांदनी चौक निवासी ललिता जायसवाल झारखंड से एक बालिका को पढ़ाई कराने के नाम पर नवंबर २०१७ में लेकर आई थी। यहां पढ़ाई कराने की बजाय उससे देह व्यापार व घर के काम काज में लगा दिया गया था। कोई भी छोटी गलती होने पर महिला द्वारा प्रताडि़त किया जाता था। इससे बालिका काफी परेशान रहती थी।
इस दौरान ललिता जायसवाल की बहन गढ़वा से अपनी बेटी के साथ यहां आई थी। इसके बाद ललिता व उसकी बहन इलाज कराने रायपुर गईं थी। यहां घर में केवल पीडि़त बालिका व ललिता की बहन की बेटी थी। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। इस दौरान दोनों बालिकाओं ने यहां से अपने-अपने घर झारखंड जाने की तैयारी कर ली।
17 नवंबर को दोनों ऑटो में बैठकर बस स्टैंड जा रही थीं। इस दौरान ऑटो चालक को संदेह होने पर दोनों बालिकाओं को कोतवाली पहुंचा दिया। कोतवाली पुलिस ने पूछताछ कर दोनों को चाइल्डलाइन के सुपुर्द कर दिया था।
कराया जाता था दैहिक शोषण
चाइल्डलाइन व सीडब्ल्यूसी की काउंसिलिंग में 9 वर्षीय एक बालिका ने ललिता जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। बालिका ने बताया कि उक्त महिला द्वारा कई लोगों को घर पर बुलाकर उसका यौन शोषण कराया जाता था। इस दौरान बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया गया है।
पुलिस ने दर्ज किया अपराध
सीडब्ल्यूसी के पहल पर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को बालिका का बयान दर्ज किया। बाल कल्याण समिति के पत्र का अवलोकन के बाद पुलिस ने आरोपी महिला व अन्य के खिलाफ धारा 376 (क), 376 (ख), 376 (2) ढ़, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (ठ) 6, 17 तथा अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत मामला दर्ज किया है।
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