शादी करूंगा कहकर 4 साल तक युवती से दुष्कर्म, गर्भपात भी कराया, मंदिरों में बने कमरे में भी किया गंदा काम

अंबिकापुर. एक युवती शहर में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करती है। वर्ष 2014 में उसकी मुलाकात एक युवक से काम के दौरान ही हुई। युवक ने उसे अच्छी मजदूरी में काम दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी बीच उसने मौका पाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह युवती को शादी का झांसा देता रहा और दुष्कर्म करता रहा।
इस दौरान उसने युवती का एक बार गर्भपात भी कराया। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर युवती ने मामले की रिपोर्ट आजाक थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है।
राजपुर थाना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीय एक युवती अंबिकापुर में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करती है। युवती ने 12 मार्च को आजाक थाने में शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करने की रिपोर्ट आजाक थाने में दर्ज कराई। युवती ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 23 दिसंबर २०१४ को वह एक पार्टी में मजदूरी कर रही थी।
इसी दौरान उसकी मुलाकात शहडोल के ग्राम बोडरी, शिवपुर निवासी सुशील कुमार द्विवेदी पिता राममिलन द्विवेदी 37 वर्ष से हुई। 26 दिसंबर को सुशील ने मोबाइल पर युवती को कॉल कर कहा कि वह शादी-पार्टी में खाने का ठेका लेता है।
वहां वह उसे 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम दिला देगा। इसके बाद वह 31 दिसंबर को शहर के कुंडला सिटी में एक डांस कार्यक्रम में ले गया। यहां रात को अपने साथ रख कहा कि वह उससे प्यार करता है और जबरन 5 बार दुष्कर्म किया।
फिर सुबह उसे उसके मकान तक छोड़ दिया। युवती ने बताया कि 13 फरवरी 2015 को दोबारा सुशील उससे मिला और कहा कि वह उससे शादी करेगा कहकर फिर कुंडला सिटी में एक मकान में ले गया और 3 बार दुष्कर्म किया।
राम मंदिर व दुर्गा मंदिर में भी किया दुष्कर्म
युवती ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 5 जून 2015 को युवक उससे फिर मिला और राम मंदिर में खाना बनाने के लिए मजदूरी करने बुलाया। इसके बाद दिन में ही उसने वहां के एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने 15 दिन के भीतर शादी करने का वादा किया। वहीं 9 जुलाई 2017 को दुर्गा मंदिर में बने कमरे में दुष्कर्म किया।
जब वह प्रेग्रेंट हो गई तो उसने उसका गर्भपात भी करा दिया। युवती ने बताया कि 14 दिसंबर 2018 को वह उसके गांव आया और दुष्कर्म किया। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 294, 313, 376(2), 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2F06NnP