Video : छात्राओं का यौन शोषण करने वाले शिक्षक, उसकी पत्नी और पूर्व हॉस्टल अधीक्षिका के पति पर एफआईआर
अंबिकापुर. कन्या क्रीड़ा परिसर की छात्राओं के साथ पूर्व में स्कूल के शिक्षक द्वारा यौन उत्पीडऩ किया गया था। इसकी शिकायत छात्राओं ने पहले की थी। इसके बाद उसे संस्था द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं आरोपी शिक्षक की पत्नी वहीं शिक्षिका है। इसका फायदा उठाकर आरोपी शिक्षक छात्राओं से लगातार छेडख़ानी कर रहा था तथा उनके द्वारा की गई शिकायत के लिए प्रताडि़त करता था।
इससे तंग होकर करीब डेढ़ दर्जन छात्राएं बुधवार की दोपहर एसपी के पास शिकायत करने जा रही थीं। इसकी भनक जब आरोपी शिक्षक को लगी तो वह अपनी शिक्षिका पत्नी के साथ हॉस्टल के बाहर पहुंच गया और छात्राओं को रास्ते में रोक कर धमकी देने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लेकर छात्राओं का देर रात तक बयान दर्ज किया।
बयान के आधार पर पुलिस ने शिक्षक व उसकी पत्नी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने पूर्व हॉस्टल अधीक्षिका के पति के खिलाफ भी यौन उत्पीडऩ का अपराध दर्ज किया है।
गौरतलब है कि शहर के गंगापुर स्थित कन्या क्रीड़ा परिसर की छात्राओं से पूर्व में पदस्थ स्कूल के शिक्षक एरियल एक्का द्वारा यौन उत्पीडऩ किया जा रहा था। वह छात्राओं को गंदी नजर से देखता था तथा उनके निजी अंगों को जबरन टच करता था। इसकी शिकायत पर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की जगह शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया था।
जबकि आरोपी शिक्षक की पत्नी उसी स्कूल में शिक्षिका है। हॉस्टल से शिक्षिका का निवास लगे होने के कारण आरोपी शिक्षक द्वारा इसके बाद भी छेडख़ानी की जा रही थी तथा अपने खिलाफ की गई शिकायत के लिए प्रताडि़त किया जाता था। छात्राओं को धमकी दी जाती थी कि वह उनका चरित्र प्रमाण-पत्र खराब कर देगा।
इससे परेशान छात्राएं 20 फरवरी की दोपहर मामले की शिकायत करने एसपी के पास जाने हॉस्टल से निकली थीं। इसका पता चलते ही शिक्षक एरियल एक्का अपनी पत्नी अर्चना एक्का के साथ वहां पहुंच गया और छात्राओं को रास्ते में रोक लिया। वह छात्राओं को शिकायत न करने को लेकर धमकी देने लगा।
छात्राओं के बयान के आधार पर पति-पत्नी पर एफआईआर
सूचना पर एसडीएम अजय त्रिपाठी व डीएसपी दीपिका मिंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने शिक्षक को हिरासत में ले लिया तथा छात्राओं को बयान दर्ज किया। रात करीब 11 बजे तक छात्राओं के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक एरियल एक्का व उसकी पत्नी के खिलाफ धारा 341, 506 व 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
वहीं आरोपी एरियल एक्का के खिलाफ अलग से धारा 354, 354(5) व पॉक्सो एक्ट की धारा 10 (9 एफ) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।
पूर्व हॉस्टल अधीक्षिका के पति पर दर्ज हुआ अपराध
पुलिस ने छात्राओं का यौन उत्पीडऩ करने के मामलें में कन्या क्रीड़ा परिसर की पूर्व हॉस्टल अधीक्षिका सुशीला लकड़ा के पति देवनाथ लकड़ा के खिलाफ भी धारा 354, 354(5) व पॉक्सो एक्ट की धारा 10 (9 एफ) के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि देवनाथ लकड़ा अपनी पत्नी की पदस्थापना के दौरान हॉस्टल में ही रुकता था तथा छात्राओं से छेडख़ानी करता था। 8 छात्राओं द्वारा इसकी शिकायत करने पर प्रशासन ने 22 दिसंबर को अधीक्षिका को वहां से हटा दिया था। उन्हीं छात्राओं के बयान के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
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