सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि एनडीपीएस मामलों अगर जांच अधिकारी ही शिकायतकर्ता है तो यह किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।
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