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एनडीपीएस मामलों में शिकायतकर्ता व जांच अधिकारी का एक होना आरोपी के बरी होने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि एनडीपीएस मामलों अगर जांच अधिकारी ही शिकायतकर्ता है तो यह किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

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एनडीपीएस मामलों में शिकायतकर्ता व जांच अधिकारी का एक होना आरोपी के बरी होने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट एनडीपीएस मामलों में शिकायतकर्ता व जांच अधिकारी का एक होना आरोपी के बरी होने का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट Reviewed by TUNI ON LINE CENTER AMBIKAPUR on अगस्त 31, 2020 Rating: 5

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